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लापरवाह मारूति चालक को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।

मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा एक आरोपी को लापरवाहीपूर्वक मारूति कार चलाकर मोटरसायकल को टक्कर मारकर 3 लोगो को घायल करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500रू. जुर्माने से दण्डित किया। श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 7 वर्ष पूर्व दिनांक 21.05.2012 को दोपहर के 2ः15 बजे ग्राम ढोढर स्थित पासलिया बंजारा के घर के सामने की हैं। गोविंद अपनी मोटरसायकल से उसके पिता मांगीलाल व भतीजे कुशाल को लेकर कुकडेश्वर होते हुए ग्राम ढोढर की तरफ जा रहा था कि, जैसे ही वह पासलिया बंजारा के घर के सामने पहुॅचा तभी सामने से आरोपी छोटू मारूति कार को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और गोविंद की मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिस कारण तीनो गिर गये, जिससे गोविंद व कुशाल को साधारण चोटे व मांगीलाल को गंभीर चोटे आयी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना कुकडेश्वर पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 69/2012, धारा 279, 337, 338 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा न्यायालय में तीनो आहतगण, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, वर्तमान में बढती सड़क दुर्घटनाओ को ध्यान में रखते हुए आरोपियो को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। श्री मनीष पण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी छोटू उर्फ महेश पिता राधेश्याम तंबोली, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम जवासा, जिला नीमच को धारा 279 भादवि में 3 माह का सश्रम कारवास व 300रू. जुर्माना, धारा 337 भादवि में 3 माह का सश्रम कारवास व 900रू. जुर्माना व धारा 338 भादवि में 6 माह का सश्रम कारवास व 300रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1500रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही तीनो आहत को 300-300रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

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