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कटारनुमा छूरे से हमला करनें वाले आरोपी को 7 वर्ष का सश्रम कारावास।

मनासा। श्रीमान आर. के. शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा द्वारा आरोपी को कटारनुमा छूरे से फरियादी के हाथ पर गंभीर चोट पहुँचानें के आरोप का दोषी पाकर 7 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 19.05.2015 रात्रि के 12 बजे रामनगर, मनासा के पास डॉक्टर संघई के कुऐ पर स्थित फरियादी के मकान की हैं। घटना दिनांक को फरियादी नागेश परिवार सहति घर में सो रहा था तथा उसके पिता कन्हैयालाल घर के बाहर सो रहे थें। रात्रि को अचानक कन्हैयालाल के चिल्लानें की आवाज सुन कर नागेश बाहर आया तो उसनें देखा की आरोपी कटारनुमा छूरे से उसके पिता के हाथ पर चोट पहुँचाकर भाग रहा था। पिता के हाथ से खून निकल रहा था तथा एक्सरें करानें पर कटारनुमा छूरे से किये हमलें के कारण उसके पिता के हाथ में फ्रैक्चर हो गया था। नागेश ने पुलिस थाना मनासा पर गया जहॉ पर उसनें रिपोर्ट अपराध क्रमांक 278/2015, धारा 326 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। सुश्री कविता भट्ट, एजीपी द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी, आहत सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जानें का निवेदन किया। *श्रीमान आर. के. शर्मा, अपर सत्र न्यायाधीश, मनासा* द्वारा आरोपी धनराज पिता छोगालाल माली, उम्र-28 वर्ष निवासी ग्राम-बराडा, तहसील जावद, जिला नीमच को धारा 326 में 7 वर्ष के सश्रम कारावास व 2,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी सुश्री कविता भट्ट, एजीपी द्वारा की गई।

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