अमानक बीज-उर्वरक मिलने पर 10 विक्रेताओं के विक्रय पर प्रतिबंध, 3 लाइसेंस निलंबित और 3 निरस्त
कटनी - किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक एवं अन्य कृषि आदान उपलब्ध कराने तथा बिना वैध लाइसेंस कृषि आदानों के विक्रय एवं अवैध भंडारण पर रोक लगाने के कलेक्टर श्री आशीष तिवारी द्वारा दिये गये निर्देश पर कृषि विभाग द्वारा जिले में सघन निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान कृषि विभाग की टीमों द्वारा विभिन्न विकासखंडों में कृषि आदान विक्रेता संस्थानों का निरीक्षण कर अनियमितता पाए जाने पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।
*5 मामलों में एफआईआर, 10 पर विक्रय प्रतिबंध*
अभियान के तहत अब तक 5 विक्रेता संस्थानों के विरुद्ध एफआईआर, 3 के लाइसेंस निलंबित, 3 के लाइसेंस निरस्त तथा अमानक कृषि आदान पाए जाने पर 10 विक्रेता संस्थानों के विरुद्ध विक्रय प्रतिबंध की कार्रवाई की गई है।
*बिना लाइसेंस व्यापार और अवैध भंडारण पर सख्ती*
विकासखंड बड़वारा में ग्राम परसेल के विपिन कुमार असाठी के यहां उर्वरक के अवैध भंडारण पाए जाने पर एफआईआर दर्ज कराया गया। रीठी के ग्राम मुड़ास स्थित पाण्डेय कृषि केन्द्र द्वारा बिना वैध लाइसेंस बीज का व्यापार किए जाने पर एफआईआर दर्ज की गई। बहोरीबंद के ग्राम कौड़िया स्थित अग्रहरी कृषि केन्द्र के विरुद्ध अमानक बीज एवं बिना वैध लाइसेंस व्यापार करने पर एफआईआर की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार कटनी विकासखंड के ग्राम पहरूआ स्थित चौहान बीज भंडार द्वारा बिना वैध लाइसेंस बीज एवं कीटनाशक का व्यापार किए जाने पर एफआईआर की कार्रवाई की गई।
*अमानक बीज पर विक्रय प्रतिबंध और लाइसेंस संबंधी कार्रवाई*
अभियान में अमानक बीज पाए जाने पर भी सख्त कार्रवाई की गई। विकासखंड बड़वारा क्षेत्र के बरही स्थित अंकिता बीज भंडार, मंजा बीज भंडार तथा विजयराघवगढ क्षेत्र के कारीतलाई स्थित विश्वकर्मा कृषि केन्द्र के विक्रय लाइसेंस को निरस्त कर दिया गया।
जबकि बिना लाईसेंस एवं अमानक बीज विक्रय पर बहोरीबंद के कौड़िया स्थित अग्रहरी कृषि केन्द्र, अमानक बीज विक्रय पर ढीमरखेड़ा के साहू ट्रेडर्स, कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, रीठी, एवं अमानक उर्वरक पाए जाने पर विक्रय हल्दकार कृषि केन्द्र, सिलोड़ी, मध्यप्रदेश राज्य विपणन संघ, कटनी तथा बड़वारा विकासखंड की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति बरसाड़ी पर विक्रय प्रतिबंध लगाया गया।
*लगातार जारी रहेगी निगरानी*
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने बताया कि किसानों को गुणवत्तायुक्त कृषि आदान उपलब्ध कराने के लिए विक्रेता प्रतिष्ठानों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। बीज, उर्वरक अथवा अन्य कृषि आदानों की गुणवत्ता में कमी, बिना वैध लाइसेंस व्यापार, अवैध भंडारण या अन्य अनियमितता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।





