नीमच। जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा पिकअप वाहन में 7 प्लास्टीक के काले रंग के कट्टो में 166 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी शरीफ पिता मुंशी खां मंसूरी, उम्र-28 साल, निवासी-ग्राम दूधिया, थाना व तहसील आलोट, जिला रतलाम (म.प्र.) को धारा 8/15(सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 11 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 01 लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 26.09.2024 को सुबह के लगभग 5 बजे ग्राम मेरियाखेड़ी से बरखेड़ा कंला के बीच की हैं। कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि पीकअप वाहन में 1-2 क्वींटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की खेप आरोपी शरीफ पंजाब में किसी को देने वाला हैं, जिसकी पायलेटिंग सफेद रंग की मारूती अल्टों कार में श्यामलाल पाटीदार नाम का व्यक्ति कर रहा हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर ग्राम मेरियाखेड़ी से बरखेड़ा कंला के बीच नाकाबंदी किये जाने पर आलोट की तरफ से उक्त दोनो वाहन आते हुवे दिखाई दीये, जिसको घेराबंदी कर रोका गया तथा पीकअप वाहन की तलाशी लिये जाने पर उसमें 7 काले रंग के कट्टों में कुल 166 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया, जिस कारण से डोडाचूरा व दोनो वाहनों को जप्त किया गया तथा दोनो आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात् सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया। विचारण के दौरान अभियुक्त श्यामलाल पाटीदार के फरार हो जाने से अभियुक्त शरीफ के संबंध में यह निर्णय पारित किया गया।
विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की अंतर्राज्यीय तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई।





