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खेत जाने का रास्ता खराब करने की शिकायत करने पर मारपीट करने वाले को 03 आरोपियों को कारावास

नीमच। श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा 03 आरोपियों को फरियादी द्वारा उसके खेत जाने वाले रास्ते को पानी डालकर खराब करने की शिकायत किये जाने पर मारपीट करने के आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 4 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.11.2014 को 07ः00 बजे ग्राम ग्वालदेविया स्थित फरियादी के खेत के कुएॅ की घटना है। फरियादी अमृतराम ने इस घटना के एक दिन पूर्व आरोपियों से उसके खेत की तरफ जाने वाले रास्ते को पानी डालकर खराब कर दिया था उस संबंध में उसके द्वारा आरोपी समरथ व दशरथ के पिता नंदलाल को शिकायत की थी, इसी शिकायत को लेकर आरोपीगण दशरथ, समरथ व सुन्दर ने अमृतराम के साथ लात घूसों व पत्थरों से मारपीट करी, तब गॉव के केशुराम ने बीच-बचाव किया तथा रामनिवास ने मोटरसायकल से घर पहुॅचाया था। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 236/2014, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा फरियादी का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादी अमृतराम, बीच-बचाव करने वाले केशुराम सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया। श्री वंदन मेहता, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी (1) समरथ पिता नंदलाल गुर्जर, उम्र-39 वर्ष, (2) दशरथ पिता नंदलाल गुर्जार, उम्र-26 एवं (3) सुन्दर पिता भोनीराम गुर्जर, उम्र-28 वर्ष, तीनो निवासीगण-ग्राम ग्वालदेविया, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा जुर्माने की रकम में से 2,000रू. फरियादी अमृतराम को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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