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’’बंदर-बंदर’’ चिढ़ाने की गलतफहमी से हुए विवाद के कारण 03 महिलाओं व 01 बच्चें के साथ मारपीट करने वाले आरोपी को 03 माह का कारावास एवं जुर्माना।

नीमच। श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा एक आरोपी को ’’बंदर-बंदर’’ चिढ़ाने की गलतफहमी से हुए विवाद के कारण 01 बच्चें व 03 महिलाओं के साथ मारपीट किये जाने के आरोप का दोषी पाकर 03 माह के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया। अभियोजन मिडीया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 04 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 13.07.2014 की है। फरियादीया हीराबाई, ग्राम-बावल में रहती है, घटना दिनांक को सुबह के समय फरियादीया के मोहल्ले में बंदर आ गये थे, जिनको देखकर फरियादीया का लड़का पुष्कर बंदर-बंदर चिल्ला रहा था, तभी वहीं से आरोपी बंशीलाल गुजर रहा था, तो उसको यह गलतफहमी हो गई की पुष्कर उसे देखकर बंदर-बंदर चिढ़ा रहा है, इसी बात को लेकर आरोपी ने पुष्कर के बाल पकड़कर उसको थप्पड़ मारे। पुष्कर ने यह बात उसकी माता हीराबाई को बताई, तो हीराबाई शाम के लगभग 05 बजे आरोपी बंशालाल के घर जाकर उसे कहा कि तुने मेरे बच्चे को क्यों मारा, तो इस बात को लेकर आरोपी ने आक्रोशीत लठ से हीराबाई के सीर पर मारा जिससे खुन निकलने लगा। घटना स्थल पर मौजुद हीराबाई की बच्ची ललिता तथा जेठानी पानीबाई ने बिच-बचाव किया तो आरोपी ने उनके साथ भी लात-घूंसो से मारपीट करी। फरियादीया हीराबाई ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना जावद पर की, जिस पर से आरोपी के विरूद्व अपराध क्रमांक 286/2014, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। फरियादीया व आहतगत का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से फरियादीया व आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि आरोपी द्वारा निर्दयतापूर्वक 03 महिलाओं व 01 बालक के साथ मारपीट की गई है, अतः आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री संजीव कुमार पालीवाल, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपी बंशीलाल पिता नंदलाल रैगर, उम्र-38 वर्ष, निवासी-ग्राम बावल, तहसील-जावद, जिला-नीमच को धारा 323 भादवि में 03 माह के कारावास व 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।

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