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कटनी से अभिलाषा तिवारी की रिपोर्ट @अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों का नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर किया जाएगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन।

कटनी  - भारत सरकार के निर्देशानुसार कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्यनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के उन विद्यार्थियों को जिन्हें केंद्र प्रवर्तित प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (वार्षिक पारिवारिक आय ढाई लाख से कम) का लाभ प्राप्त होता है, उन्हें वर्ष 2025-26 में छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। विद्यार्थियों द्वारा एक बार में वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) नंबर प्राप्त कर लिए जाने के पश्चात भविष्य में भी आगामी कक्षाओं में इसी नंबर के आधार पर छात्रवृत्ति योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। इसके लिए पुनः ओटीआर की आवश्यकता नहीं होगी। प्रत्येक विद्यार्थी का रजिस्ट्रेशन 30 जुलाई से पूर्व किया जाना है, जिससे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजनाओं से लाभाविंत किया जा सके।

            कक्षा 9वीं से महाविद्यालय स्तर तक अध्यनरत जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विद्यार्थियों द्वारा ओटीआर नंबर प्राप्त करने की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होगी। प्रथम चरण में विद्यार्थी को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की वेबसाइट से अथवा मोबाइल पर एनएसपी ओटीआर मोबाइल ऐप डाउनलोड कर उसमें आवश्यक जानकारी दी जाकर रेफरेंस नंबर प्राप्त करना होगा।

            द्वितीय चरण में एनएसपी ओटीआर एप एवं आधार फेस आरडी सर्विस एप  डाउनलोड कर रेफरेंस नंबर के माध्यम से ओटीआर की प्रक्रिया पूर्ण कर ओटीआर नंबर प्राप्त करना होगा।

            एमपीटॉस पोर्टल पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करते समय ओटीआर नंबर दिया जाना अनिवार्य है। समस्त हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी स्कूल, महाविद्यालयों के प्राचार्य और छात्रावास अधीक्षकों द्वारा पृथक-पृथक बैठक आयोजित कर ओटीआर प्रक्रिया पूर्ण कर जानकारी दी जावेगी।

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