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घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले पड़ोसी को ढाई वर्ष का कारावास व जुर्माना।

नीमच। श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को पडोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड व मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल ढाई वर्ष के कारावास तथा 1,000रू. जर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 20.06.2010 की दिन के 12ः30 बजे ग्राम चेनपुरा की हैं। पीडित महिला उसके घर के बाडे में पशुओं को पानी पिलाकर घर के अंदर गई, तब आरोपी पूर्व से ही पीड़िता के घर में छुपा था, उसने दरवाजे की सांकल अंदर से बंद कर दी और पीड़िता की कमर पकड़कर व छाती पर हाथ लगाकर बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा। पीड़िता घबराकर अपना बचाव करने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर मरोड़ दिया, जिससे उसकी चुड़ी टूट गई, जिससे उसके हाथ पर चोट आयी, अंततः उसने सांकल खोल दी और चिल्लाने लगी, जिससे उसका पति व अन्य लोग आ गये, जिस कारण आरोपी वहॉ से चला गया। पीड़िता ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना बघाना पर लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 176/10, धारा 354, 452, 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस बघाना द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री विवेक सोमानी एडीपीओ द्वारा अभियोजन की ओर से पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट की घटना को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर श्री सोमानी द्वारा तर्क दिया कि आरोपी द्वारा पड़ोस में रहने वाली महिला के घर में घुसकर छेड़छाड़ व मारपीट की हैं जो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति को दर्शाता है, इसलिए उदाहरण स्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी रतनलाल पिता गोरीलाल गायरी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-ग्राम चेनपुरा, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 354, 452, 323 भादवि (घर में घूसकर छेड़छाड़ व मारपीट करना) में क्रमशः 01 वर्ष, 01 वर्ष व 06 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल ढाई वर्ष के कारावास व 1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही जुर्माने की राशि पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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