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म.प्र. लोक अभियोजन वर्ष 2018 में सर्वाधिक फाँसी की सजा व अन्य रिकार्ड उपलब्धि दर्ज कराने के लिए लिम्का बुक, गोल्डन बुक और इण्डिया बुक में करेगा दावा पेश।

नीमच। मध्यप्रदेश लोक अभियोजन द्वारा वर्ष 2018 में आपराधिक न्याय प्रणाली मेंं प्रदेश स्तर पर सर्वाधिक फाँसी की सजा कराने सहित 04 रिकार्ड सफलता अर्जित की गई, जिसको लिम्का बुक, गोल्डन बुक और इण्डिया बुक में दर्ज कराने के लिए दावा प्रस्तुत किया जायेगा। अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा बताया गया कि श्री राजेन्द्र कुमार, पुलिस महानिदेशक एवं संचालक म.प्र. लोक अभियोजन के मार्गदर्शन में अभियोजन द्वारा सफलता के नये आयाम छुते हुए वर्ष 2018 में रिकार्ड उपलब्धियां प्राप्त की गई है, जिसमें से मुख्यतः निम्न 04 उपलब्धियों के लिए लिम्का बुक, गोल्डन बुक (अन्तर्राष्ट्रीय) और इण्डिया बुक में नाम दर्ज कराने के लिए दावा प्रस्तुत किया जावेगा। (1) वर्ष 2018 में अभियोजन द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए पुरे प्रदेश में कुल 21 मामलों में अपराधियों को फाँसी की सजा से दण्डित करवाया गया जो कि प्रदेश स्तर पर एक रिकार्ड हैं। इसमें ज्यादातर मामलें नाबालिग बच्चीयों से बलात्कार व हत्या के हैं। (2) जिला कटनी में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले अपराधी को रिकार्ड मात्र 05 कार्य दिवस में ट्रायल पूर्ण करा कर फाँसी की सजा से दण्डित कराया गया, जिसका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से दिए गए उद्बोधन में भी किया गया था। (3) जिला दतिया में हुए रेप केस में रिकार्ड 03 कार्य दिवस में ट्रायल पूर्ण कराकर आरोपी को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित कराया गया। (4) जिला उज्जैन के बाल न्यायालय में चालान प्रस्तुत होने के बाद रिकार्ड मात्र 06 घण्टे में बाल अपचारी दण्डित कराया गया।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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