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अवैध पिस्टल रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को बिना लाईसेंसी लोडेड पिस्टल अपने पास रखने के आरोप का दोषी पाकर 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू जुर्माने से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 10 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 15.04.2009 की हैं। पुलिस बघाना को शाम के 05ः30 बजे मुखबीर सूचना मिली की कृषि उपज मण्डी, स्टेडियम रोड़ के पास स्थित कलाली के सामने एक संदिग्ध व्यक्ति अवैध पिस्टल लेकर अपराध करने की नियत से घूम रहा हैं। पुलिस बघाना जब मुखबीर सूचना की तस्दीक हेतु बताये स्थान पर पहुॅची तो मुखबीर के बताये हुलिये वाला व्यक्ति वहॉ मिला, जिसको पुलिस फोर्स द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा, उसकी तलाशी लेने पर पेंट की जेब से बिना लाईसेंसी लोडेड पिस्टल मिली, जिसको पुलिस ने जप्त कर उसे गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना बघाना में अपराध क्रमांक 90/2009, धारा 25(1-ख)(क) आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्रीमती निधि शर्मा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस फोर्स, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी गंभीर अपराध करने की नियत से बिना लाईसेंसी लोडेड पिस्टल लेकर घुम रहा था, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। *श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच* द्वारा आरोपी सुरजीत पिता हीरालाल बाबरी, उम्र-45 वर्ष, निवासी-ग्राम बोरदियाकला, तहसील व जिला-नीमच को धारा 25(1-ख)(क) आर्म्स एक्ट (बिना लाईसेंसी पिस्टल रखना) में 01 वर्ष का सश्रम कारावास तथा 500रू. जुर्माने से दण्डित किया। *न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्रीमती निधि शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।*

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