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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 18 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000रू. जुर्माना।

नीमच। श्री पंकज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी को 18 वर्ष से कम की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाकर 18 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 7,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 31.01.2017 की हैं। फरियादी (पीड़िता के पिता) ने थाना नीमच केंट पर उसकी पुत्री पीड़िता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसकी पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष के करीब है, दिनांक 31.01.17 रात्रि 09ः00 बजे से नहीं मिल रही है। उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। जिसकी उसने गॉव में काफी तलाश की परंतु वह नही मिली तो उसने पुलिस थाना नीमच केंट में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 68/17, धारा 363 भादवि के अंतर्गत दर्ज किया गया। घटना के लगभग 18 दिन पश्चात् दिनांक 18.02.2017 को पुलिस द्वारा पीड़िता को ग्राम चिकारडा से आरोपी दुर्गेश के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया कि आरोपी जबरन उसका अपहरण करके उसको सावरियॉ जी (ग्राम-मंड़फिया, राजस्थान) के गेस्ट रूम एवं निम्बाहेड़ा (राजस्थान) के ग्राम-चिकारडा में ले गया था जहॉ पर उसने उसके साथ कमरे में जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भादवि का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री आर. आर. चौधरी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से 18 वर्ष से कम नाबालिग पीड़िता, के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर श्री आर. आर. चौधरी द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर लगभग 18 दिवस तक अलग-अलग स्थानो पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया हैं, अतः आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री पंकज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी दुर्गेश नायक पिता डालुराम नायक, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम भरभड़िया, थाना-नीमच केंट, जिला-नीमच को धारा 363 भादवि (अपहरण के लिए दण्ड) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू. जुर्माना, 366 भादवि (दुष्कर्म करने के लिये अपहरण करना) में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना तथा 376(2)(एन) भादवि (अव्यस्क के साथ दुष्कर्म करना) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 18 वर्ष के सश्रम कारावास व 7,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, डीपीओ द्वारा की गई।

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