Follow Us

  • Home
  • /
  • मालवांचल
  • /
  • नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 18 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000रू. जुर्माना।

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 18 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000रू. जुर्माना।

नीमच। श्री पंकज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी को 18 वर्ष से कम की नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाकर 18 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 7,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी श्री जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 31.01.2017 की हैं। फरियादी (पीड़िता के पिता) ने थाना नीमच केंट पर उसकी पुत्री पीड़िता की गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करवाई की उसकी पुत्री जिसकी उम्र 15 वर्ष के करीब है, दिनांक 31.01.17 रात्रि 09ः00 बजे से नहीं मिल रही है। उसकी लड़की को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। जिसकी उसने गॉव में काफी तलाश की परंतु वह नही मिली तो उसने पुलिस थाना नीमच केंट में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 68/17, धारा 363 भादवि के अंतर्गत दर्ज किया गया। घटना के लगभग 18 दिन पश्चात् दिनांक 18.02.2017 को पुलिस द्वारा पीड़िता को ग्राम चिकारडा से आरोपी दुर्गेश के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीडिता द्वारा पुलिस को बताया गया कि आरोपी जबरन उसका अपहरण करके उसको सावरियॉ जी (ग्राम-मंड़फिया, राजस्थान) के गेस्ट रूम एवं निम्बाहेड़ा (राजस्थान) के ग्राम-चिकारडा में ले गया था जहॉ पर उसने उसके साथ कमरे में जबरदस्ती कई बार दुष्कर्म किया था। पुलिस द्वारा पीड़िता का मेडिकल कराकर उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर धारा 363, 366(क), 376(2)(एन) भादवि का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री आर. आर. चौधरी, जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियोजन की ओर से 18 वर्ष से कम नाबालिग पीड़िता, के साथ दुष्कर्म हुआ यह प्रमाणित कराने के लिए उसका मेडिकल करने वाले डॉक्टर तथा पीडिता को नाबालिक प्रमाणित करने के लिए स्कॉलर रजिस्टर प्रस्तुत करने वाले अध्यापक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर श्री आर. आर. चौधरी द्वारा तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा नाबालिग का अपहरण कर लगभग 18 दिवस तक अलग-अलग स्थानो पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया हैं, अतः आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री पंकज श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी दुर्गेश नायक पिता डालुराम नायक, उम्र-22 वर्ष, निवासी-ग्राम भरभड़िया, थाना-नीमच केंट, जिला-नीमच को धारा 363 भादवि (अपहरण के लिए दण्ड) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000रू. जुर्माना, 366 भादवि (दुष्कर्म करने के लिये अपहरण करना) में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना तथा 376(2)(एन) भादवि (अव्यस्क के साथ दुष्कर्म करना) में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 18 वर्ष के सश्रम कारावास व 7,000रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, डीपीओ द्वारा की गई।

मालवांचल

[ View All ]

अघोषित बिजली कटौती बंद करो, वरना गांव-गांव जलेंगे मुख्यमंत्री, ऊर्जा मंत्री और विधायकों के पुतले- तरुण बाहेती

जीरन में गूंजा छात्र न्याय का नारा : NEET घोटाले और राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर ब्लॉक कांग्रेस का बड़ा हल्लाबोल, राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन 

23 जुलाई को आईटीआई नीमच में लगेगा युवा संगम रोजगार, स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेला

बाल कल्याण समिति के कानूनी अभिभावक प्रमाण पत्र से दो दिन में बना अनाथ बालिका का आधार कार्ड

सीईओ जिला पंचायत की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न सड़क सुरक्षा नियमों के प्रभावी पालन के लिए दिए गए सख्त निर्देश

जिला स्तरीय नारकोटिक्स समन्वय समिति की बैठक संपन्न स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता अभियान, हॉट स्पॉट क्षेत्रों में शिविर एवं सख्त निगरानी पर जोर

रेडक्रॉस ओर गोमाबाई नेत्रालय की पहल, निशुल्क नेत्र शिविर,व निशुल्क ऑपरेशन की सुविधा , 200 से अधिक मरीजो ने लिया लाभ 

हॉस्टल अधीक्षक 1 लाख रिश्वत लेते पकड़ाया:10 दिन बाद भी सस्पेंड नहीं, पैसों से जुड़े कागजातों को गायब करने की आशंका

विडियो

[ View All ]