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अफीम व डोडाचुरा तस्करी के दो प्रकरणों में 02 आरोपियों को क्रमशः 10 वर्ष व 08 वर्ष का सश्रम कारावास।

जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश (एनडीपीएस एक्ट), जावद ने दो प्रकरणो में 02 आरोपियो को अफीम तथा डोडाचुरा की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर क्रमशः 10 वर्ष व 08 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000रू. व 80,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा प्रथम घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 15.08.2012 को नयागांव चोकी पुलिस को नयागांव रेलवे क्रासिंग के पास अवैध डोडाचुरा तस्करी की मुखबीर सूचना प्राप्त होने पर घेराबंदी कर आरोपी के कब्जे वाले ट्रक में अवैध रूप से 102 बोरो में 44 क्विंटल अवैध डोडाचुरा जप्त कर उसके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में अपराध क्रमांक 222/12, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया, जिस आधार पर आरोपी भगवतसिंह पिता मदनसिंह राजपूत, उम्र-38 वर्ष, निवासी-सूरतसिंह जी का खेडा, तहसील सहाणा थाना गंगापुर, जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. में 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1,00,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। दुसरे मामले में पुलिस रतनगढ़ को दिनांक 02.12.2009 को मुखबीर सूचना मिली कि आशाराम धाकड़ नाम का व्यक्ति रतनगढ़ बस स्टेण्ड पर राजस्थान की ओर अफीम की तस्करी करने हेतु खड़ा हैं, तब पुलिस द्वारा उसको घेराबंदी कर पकड़ा और उसके कब्जे वाले बेग में से एक किलो अफीम जप्त कर पुलिस थाना रतनगढ़ में अपराध क्रमांक 138/09, धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया व विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया, जिस आधार पर आरोपी आशाराम पिता नारायण मीणा, उम्र-55 वर्ष, निवासी-ग्राम तलाउ, थाना कुकडेश्वर जिला नीमच को धारा 8/18 एन.डी.पी.एस. में 08 वर्ष के सश्रम कारावास व 80,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से उक्त दोनो प्रकरणों में पैरवी श्री अरविंद शर्मा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।

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