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भोपाल आईएसबीटी के पास नौकरी दिलाने के नाम पर युवती के साथ गैंगरेप

भोपाल. राजधानी भोपाल में आईएसबीटी के पास तीन लोगों ने नौकरी दिलाने के नाम पर युवती के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, युवती मंडला की रहने वाली है और आरोपियों ने उसे नौकरी दिलाने के लिए भोपाल बुलाया था। एक होटल में तीन युवकों ने युवती के साथ गैंगरेप किया है। मंडला निवासी लड़की ने उसके साथ तीन लोगों राहुल, मोनू और खान भाई पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईएसबीटी के पास मिलने बुलाया : युवती ने पुलिस को बताया है कि वह मंगलवार को सुबह ट्रेन से भोपाल आई थी, उसके परिचित शैलेंद्र कुशवाह ने उसे आईएसबीटी बस स्टैंड के पास दोपहर बाद मिलने के लिए बुलाया था। मैं वहां पहुंची तो शैलेंद्र ने मुझे कहा कि तुम्हारे रुकने का इंतजाम हो गया है। होटल में खान भाई के कमरे में रुक जाना। थोड़ी देर बाद वहां खान भाई नामक युवक आया और मैं उसके साथ चली गई। मुझे होटल में ठहराया, फिर किया दुष्कर्म : युवती ने कहा कि जब हम आईएसबीटी के पास होटल में पहुंचे तो खान भाई के साथ तीन लोग और भी थे। तीनों आरोपियों राहुल, मोनू और खान भाई ने मेरे साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। उनके चंगुल से छूटने के बाद मैंने पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी। दो आरोपी होटल कर्मचारी : शिकायत में युवती ने बताया कि गलत काम करने वाले भोपाल के एक बड़े होटल के दो कर्मचारियों ने झांसे में लेकर फिर उसके दुष्कर्म किया। ये दोनों आरोपी भोपाल के राजहंस होटल में काम करते हैं। इस आधार पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। वहीं, गोविंदपुरा पुलिस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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