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रात्रि 10:00 बजे बाद डीजे बजाने पर रहेगा पूर्णता प्रतिबंध।

रात्रि 10:00 बजे बाद डीजे बजाने पर रहेगा पूर्णता प्रतिबंध बगैर अनुमति के डीजे ना बजाए एसडीएम श्री एसएल शाक्य ने दिए निर्देश नीमच 24 फरवरी 2019 कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना द्वारा लोक सभा निर्वाचन 2019 को दृष्टिगत रखते हुए जिले में मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत बगैर अनुमति के लाउडस्पीकर डीजे आजादी के बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इस संदर्भ में एसडीएम नीमच श्री एसएल शाक्य एवं सीएसपी श्री राकेश मोहन शुक्ला ने रविवार को नीमच कैंट थाने पर नीमच शहर के डीजे संचालकों की एक बैठक ली बैठक में निर्देश दिए गए की सुबह 6:00 बजे पहले और रात्रि 10:00 बजे बाद डीजे और लाउडस्पीकर का उपयोग करना प्रतिबंधित है यदि कोई रात 10:00 बजे के बाद डीजे लाउडस्पीकर का उपयोग करते हुए पाया जाएगा तो संबंधित के विरुद्ध उपकरण जप्त कर कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जावेगी एसडीएम श्री शाक्य ने कहा कि कोई भी डीजे संचालक यदि किसी शादी विवाह या अन्य किसी समारोह में या कार्यक्रम के लिए डीजे बुक करता है तो वह आयोजक से लिखित अनुमति की छाया प्रति अवश्य प्राप्त करें आयोजकों को एसडीएम कार्यालय सिंगल विंडो पर डीजे लोड़ी स्पीकर आदि की अनुमति तत्काल प्रदान की जा रही है सीएसपी श्री राकेश मोहन शुक्ला ने कहा कि सभी डीजे संचालक मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के प्रावधानों को कड़ाई से पालन करें और किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10:00 बजे के बाद डीजे या लाउडस्पीकर ना बजा है यदि कोई ऐसा करता पाया गया तो संबंधित डीजे संचालक और आयोजक दोनों के विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जावेगी बैठक में डीजे संचालक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे

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