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मिलावटी सौरभ दूध बेचने वाले व्यापारी व डिलर सहित तीन आरोपियों को 06-06 माह का सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माना।

नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा मिलावटी सौरभ दूध बेचने वाले व्यापारी व डिलर सहित तीन आरोपीयों को 06-06 माह के सश्रम कारावास और 1,000-1,000रू. के जुर्माने से दण्डित किया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 20 वर्ष पूर्व दिनांक 13.01.1999 को सुबह के 11 बजे खाद्य निरीक्षक एस. एन. श्रीवास्तव नियमित निरीक्षण हेतु आरोपी शिखरचंद्र जैन की ऋतुराज किराना स्टोर, नीमच पर पँहुचे, जहॉ पर सौरभ दूध का विक्रय किया जा रहा था। खाद्य निरीक्षक द्वारा निरीक्षण के दौरान पूछे जाने पर पता चला कि आरोपी सौरभ दूध का सब डीलर हैं, तथा वह डीलर धर्मेन्द्र रांका, मंदसौर से दूध क्रय करके उसका विक्रय करता हैं। खाद्य निरीक्षक को दूध पानी मिला हुआ तथा सिंथेटीक होने की शंका से उसकी शुद्धता पर संदेश होने के कारण दुकान की फ्रीज में रखे लगभग 75 विभिन्न ब्राण्ड के सौरभ दूध के पैकेटों में से एक 750 मिलीलीटर तथा दो 500-500 मिलीलीटर के पैकेट जॉच हेतु उनके बाजार मूल्य का नकद भुगतान कर लिया गया, जिसको जॉच हेतु लोक विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल को भेजा गया, जहॉ से प्राप्त रिपोर्ट में दूध मिलावटी होकर मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होना पाया गया, जिस कारण से सब डीलर शिखरचंद्र जैन, डीलर धर्मेन्द्र रांका तथा क्वालिटी कंट्रोलर व डिप्टी मैनेजर एम.पी. ग्लाई केम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, देवास के विरूद्ध न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया। श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में खाद्य निरीक्षक एवं अन्य आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया गया कि बेचा जाने वाला दूध मिलावटी होकर मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुचाने वाला था, इसलिए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाए। *श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) शिखरचंद्र पिता जेठमल जैन, सब डीलर सौरभ दूध, नीमच, उम्र-74 वर्ष, निवासी-बिहारगंज, नया बाजार, जिला नीमच, (2) धर्मेन्द्र पिता जसवंतसिंह रांका, डीलर, सौरभ दूध एस. डी. इंण्टरप्राईजेस, मंदसौर, निवासी-42, सराफा बाजार, मंदसौर तथा (3) सुनीलकुमार सिंह पिता बिहारसिंह, क्वालिटी कंट्रोलर व डिप्टी मैनेजर एम. पी. ग्लाई केम इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, देवास, उम्र-45 वर्ष, निवासी-46, राधागंज, जिला देवास को धारा 7(1) सहपठित धारा 16(1)(क)(1) खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत 06-06 माह के सश्रम कारावास एवं 1000-1000रू. के जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से श्री आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई।

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