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लापरवाह स्कूटी चालक को 3 माह का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भंडारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक आरोपी को लापरवाहीपूर्वक स्कूटी चलाकर मोटरसाईकल को टक्कर मारकर एक महिला को घायल करने के आरोप का दोषी पाकर 3 माह के सश्रम कारावास व कुल 4,500 रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 5 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 23.08.2013 की शाम के 4ः30 बजे मैसी चौराहा, नीमच की हैं। फरियादी हरिवल्लभ उसकी पत्नी निर्मलाबाई को मोटरसाईकल से ग्राम बिसलवास से नीमच होते हुए ग्राम दस्सानी जा रहा था, जैसे ही वह मैसी चौराहा पर पहुचा, आरोपी प्रमोद ने स्कूटी एमपी 14 एफ 8514 को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए हरिवल्लभ की मोटरसाईकल को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे वह और उसकी पत्नी गिर गये, गिरने से निर्मलाबाई की कमर पर चोट आयी। आसपास के लोगो ने मदद कर दोनो को सरकारी अस्पताल पहुचाया। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 476/13, धारा 279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान आरोपी स्कूटी चालक को गिरफ्तार किया तथा उसके पास स्कूटी का रजिस्ट्रेशन, बीमा तथा ड्राईविंग लाईसेंस नही होने से धारा 39/192, 146/196 तथा 3/181 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा कर, शेंष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में आहत निर्मला, फरियादी हरिवल्लभ सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा तर्क दिया कि आरोपी लापरवाहीपूर्वक बिना ड्राईविंग लाईसेंस, बीमा व रजिस्ट्रेशन के स्कूटी चलाकर अपराध किया हैं, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी प्रमोद पिता सज्जनलाल खण्डेलवाल, उम्र 40 निवासी फतेह चौक, थाना बघाना, जिला नीमच को धारा 279, 337 भादवि व धारा 39/192, 146/196 तथा 3/181 मोटरयान अधिनियम (बिना लाईसेंस, बीमा व रजिस्ट्रेशन के लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारना) में 3 माह के सश्रम कारावास व कुल 4,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा की गई।

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