मनासा। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा 01 आरोपी को सार्वजनिक स्थान पर बिना लाईसेंसी धारदार तलवार का प्रदर्शन कर आमजन को भयभीत करने के आरोप का दोषी पाकर 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 06 वर्ष पूर्व दिनांक 20.05.2013 को सुबह के 11ः15 बजे कॉलेज के सामने झुग्गी-झोपड़ी आम रोड़, मनासा की हैं। पुलिस मनासा को मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति कॉलेज के सामने आम-रोड़ पर धारदार तलवार का प्रदर्शन कर आने-जाने वाले लोगो को डरा रहा हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस मनासा फोर्स सहित मुखबीर द्वारा बताये स्थान पर पहुची, जहॉ पर एक व्यक्ति तलवार का प्रदर्शन कर रहा था, जिसको पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर उससे तलवार के लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसके पास हथियार का लाईसेंस नही होने से उसके कब्जे से तलवार को जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर थाना मनासा लाये और उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 194/13, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी व पुलिस फोर्स के सदस्यो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, आरापी के आपराधिक प्रवृत्ति को देखते हुए कठोर दण्ड से दण्डित करने का निवेदन किया। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी कमलेश पिता अर्जुन रावत मीणा, उम्र 22 वर्ष, निवासी पटेल कॉलोनी, थाना मनासा, जिला नीमच को धारा 25 आर्म्स एक्ट (अवैध रूप से हथियार रखना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई
तलवार का प्रदर्शन करने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।
