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अवैध पिस्टल कब्जे में रखने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा।

नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा अवैध रूप से पिस्टल मय जिन्दा कारतूस अपने कब्जे में रखने वाले एक आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेजा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.06.2019 रात्री को 10 बजे हर्कियाखाल चौकी, नीमच की हैं। एएसआई जाकिर हुसैन द्वारा मय फोर्स वाहन चैकिंग की जा रही थी तो मोटरसायकल पर एक संदिग्ध व्यक्ति आ रहा थे जो पुलिस को देखकर घबराते हुए वहॉ से भगाकर जाने की कोशिश करने लगा, जिसको फोर्स की सहायता से घेरा बंदी कर पकड़ा और उसकी तलाशी लिये जाने पर उसके पेंट की दोनो जेबो में 01-01 पिस्टल मय 01-01 राउण्ड मैगजीन भरी हुई मिली, जिसका उसके पास लाईसेंस नही था। पुलिस जीरन द्वारा आरोपी प्रेम उर्फ तनू पिता दिनेश पथरोड़, उम्र-19 वर्ष, निवासी हरिजन कॉलोनी, नीमच से दो पिस्टल व कारतूस जप्त कर उसको गिरफ्तार किया गया तथा उसके विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में अपराध क्रमांक 196/2019, धारा 25, 27 आयुध अधिनिमय, 1959 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान जीरन पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ करने पर उसके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जीरन पुलिस ने आरोपी सलमान उर्फ सल्लू के कब्जे से भी एक पिस्टल मय जिन्दा कारतूस जप्त की। आरोपी प्रेम उर्फ तनू पूर्व से ही जेल में हैं तथा आरोपी सलमान उर्फ सल्लू द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। *श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी के कब्जे से बिना लाईसेंसी एक पिस्टल मय जिन्दा कारतूस जप्त हुई हैं, जो कि एक गंभीर अपराध हैं तथा यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह स्वतंत्र साक्षीयो को डरा-धमकाकर प्रभावित कर सकता है, इसलिए आरोपी को जमातन न दी जाये। जमानत बहस की सुनवाई के पश्चात् श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी सलमान उर्फ सल्लू पिता अय्युब खॉ मुसलमान, उम्र-20 वर्ष, निवासी मालवा कॉलोनी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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