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नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा।

नीमच। श्री जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा नाबालिग से छेड़छाड़ करने के आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेजा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 14.06.2019 रात्री को 9ः30 बजे महावीर नगर, नीमच की हैं। 16 वर्षीय पीड़िता उसकी दो बहनो के साथ गली में घुम रही थी तभी एक मोटरसायकल में आरोपी और उसके साथ एक बाल अपचारी आया और आरोपी शाहरूख ने बुरी नियत से पीड़िता का हाथ पकड़ लिया। जब पीड़िता और उसकी दोनो बहने चिल्लाई तो आरोपी ने पीडिता का हाथ छोड़ दिया, फिर वहॉ पर चिल्लाने की आवाज सुनकर पीड़िता पापा व बड़े पापा आ गये तो शाहरूख ने पीड़िता के पिता को पत्थर मारा, जब बड़े पापा ने बीच-बचाव किया तो बाल अपचारी ने उनको धक्का दिया, इतने में आरोपी शाहरूख का बड़ा भाई सरफराज लोहे का सलिया लेकर आया और उसने पीड़िता के पिता को सर पर मारा और तीनो अश्लील गालिया देते हुए वहा से चले गये। पीड़िता ने घटना के संबंध में आवेदन पुलिस थाना नीमच केंट पर दिया, जिस पर से अपराध क्रमांक 348/2019, धारा 354, 323, 294, 506, 34 भादवि तथा 7/8 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान नीमच केंट पुलिस द्वारा बाल अपचारी व आरोपी शाहरूख को गिरफ्तार किया तथा एक अन्य आरोपी सरफराज वर्तमान में फरार है। बाल अपचारी के संबंध में बाल न्यायालय में कार्यवाही विचाराधीन हैं तथा आरोपी शाहरूख द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री आर. आर. चौधरी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता के साथ छेड़छाड़ व उसके परिजनों के साथ मारपीट कर गंभीर अपराध किया हैं, यदि उसको जमानत दी गई तो वह साक्षीयो को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आरोपी को जमातन न दी जाये। जमानत आवेदन पर बहस के दौरान पीड़िता भी न्यायालय में उपस्थित थी उसके द्वारा भी आरोपी को जमानत देने पर आपत्ति की गई। जमानत बहस की सुनवाई के पश्चात् श्री जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा आरोपी शाहरूख पिता अशरफ कुरैशी, निवासी महावीर नगर, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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