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पाईप चोरी करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर जेल भेजा।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा पाईप चोरी के एक आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का अभियोजन द्वारा विरोध करने पर जमानत आवेदन खारिज कर आरोपी को जेल भेजा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 13.06.2019 की फरियादी अनिल गोयल के ग्राम जेतपुरा स्थित ग्रीन हाऊस की हैं। फरियादी द्वारा पुलिस थाना नीमच सिटी में रिपोर्ट लिखाई की उसके कर्मचारी रामचंद्र द्वारा बताया गया कि दिनांक 13.06.2019 को दिन के 4 बजे उसने आरोपी अमरलाल को एक अन्य व्यक्ति के साथ ग्रीन हाऊस से मोटरसायकल पर एक कट्टे में जे.आई. पाईप सरिये व अन्य सामग्री चोरी कर ले जाते हुए देखा था। पुलिस नीमच सिटी द्वारा फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 301/2019, धारा 454, 380 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया। नीमच सिटी पुलिस ने विवेचना के दौरान आरोपी अमरसिंह व विशाल बंछाडा को गिरफ्तार किया। आरोपी अमरसिंह के कब्जे से पाईप के टुकडे व अपराध में प्रयोग की गई मोटरसायकल को जप्त किया। आरोपी विशाल पूर्व से ही जेल में हैं तथा आरोपी अमरलाल द्वारा जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। *रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ* द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी के कब्जे से चोरी गया सामान जप्त हुआ हैं प्रकरण में अन्य आरोपीगण के संबंध में अनुसंधान जारी हैं, यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह अन्य फरार आरोपियो की सहायता कर अनुसंधान को प्रभावित कर सकता है, इसलिए आरोपी को जमातन न दी जाये। जमानत बहस की सुनवाई के पश्चात् *श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच* द्वारा आरोपी अमरसिंह पिता सज्जनसिंह, उम्र-41 वर्ष, निवासी ग्राम दुलाखेड़ा, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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