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खेत से पत्थर हटाने की बात को लेकर मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को 6-6 माह का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा 03 आरोपीगण को खेत से पत्थर हटाने की बात को लेकर पति-पत्नी के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 6-6 माह के सश्रम कारावास व 1,500-1,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 2 वर्ष पूर्व दिनांक 27.06.2017 को शाम 6 बजे ग्राम सावन स्थित फरियादी सुखलाल के खेत की हैं। फरियादी सुखलाल, उसकी पत्नी चंद्रकांता, भानेज रानू खेत में कूडा-कचरा साफ कर रहे थे, खेत में पडोसी आरोपी गोर्वधनलाल ने फरियादी के खेत पर पत्थर रख दिए थे, जो उसने हटा दिए जिस पर आरोपीगण गोवर्धन, भारत व प्रेमसिंह तीनों आए और पत्थर हटाने की बात को लेकर फरियादी सुखलाल व उसकी पत्नी चंद्रकांता के साथ लात-मुक्को से मारपीट कर चले गये। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 288/17, धारा 323 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया, पुलिस नीमच सिटी द्वारा दोनो आहतगणो का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में दोनो आहत पति-पत्नी, चश्मदीद रानू सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपीगण द्वारा पति-पत्नी के साथ मारपीट कर उनको चोटे पहुचाई हैं, इसलिए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) गोवर्धनलाल पिता कारूलाल, उम्र-लगभग 71 वर्ष, (2) भारतसिंह पिता मोहनलाल बावरी, उम्र-51 वर्ष एवं (3) प्रेमसिंह पिता बलवंत सिंह, उम्र-31 वर्ष, सभी निवासी-ग्राम सावन, आरक्षीकेन्द्र नीमच सिटी, जिला नीमच को धारा 323 (दो काउंट) भादवि (मारपीट करना) में प्रत्येक आहत के साथ मारपीट करने के लिए 3-3 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से, इस प्रकार कुल 6-6 माह के सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया तथा साथ ही आहतगण सुखलाल व चंद्रकांता को 1,500-1,500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी दिया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की गई।

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