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न्यायालय में विचाराधीन लोकहित में एक प्रकरण वापस लिया गया।

नीमच। कॉग्रेस सरकार द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार शासन की लोकहित में अनावश्यक लंबित व संस्थित चल रहे प्रकरणों को वापस लिये जाने की निति के तहत अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच के न्यायालय से एक प्रकरण को वापस लिया गया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा शासन की लोकहित में अनावश्यक लंबित व संस्थित चल रहे प्रकरणों को वापस लिये जाने की नई निती, जिसमें न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की त्वरित सुनवाई हो सके, इसी उद्दैश्य से एक प्रकरण लोकहित में वापस लिये जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया हैं। पुलिस थाना जीरन में कॉग्रेस कार्यकर्ता रमेश राजौरा व मोहम्मद ईमरान खान के विरूद्ध दिनांक 19.06.2018 को शासकीय माध्यमिक विद्यालय, चैनपुरा डेम, जीरन में तत्कालिन कॉग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया गया था जिस कारण जिला दण्डाधिकारी द्वारा पारित धारा 144 द.प्र.सं. के आदेश का उल्लंघन हुआ था जिसके परिणाम स्वरूप उक्त दोनो कार्यकर्ता के विरूद्ध पुलिस थाना जीरन में धारा 188 भादवि के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। शासन की लोकहित में प्रकरण वापस लिये जाने की नई निति के परिप्रेक्ष्य में जिला कलेक्टर, नीमच की अध्यक्षता में जिसमें पुलिस अधीक्षक, नीमच व जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नीमच सदस्य थे, जिला स्तरीय समिति में जिसमें कई आवेदको द्वारा अपने ऊपर पंजीबद्ध प्रकरण वापस लिये जाने हेतु आवेदन लगाया गया था। जिला स्तरीय समिति द्वारा गंभीर प्रकृति के प्रकरणों को छोड़कर सामान्य प्रकृति के प्रकरणों को वापस लिये जाने के संबंध में रिपोर्ट भोपाल प्रेषित की गई थी, जिसके पश्चात् भोपाल में उच्च स्तरीय समिति की सहमति मिलने के पश्चात् रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच के न्यायालय में उक्त प्रकरण को वापस लिए जाने के संबंध में धारा 321 द.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसको स्वीकार कर न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण को लोकहित में वापस लिये जाने का आदेश दिया।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

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कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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