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लापरवाह मारूति चालक को चार माह का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा एक आरोपी को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक मारूति वेन चलाकर मोटरसाइकल को टक्कर मारकर माँ-बेटे को घायल करने के आरोप का दोषी पाकर 4 माह के सश्रम कारावास व 2500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पूर्व दिनांक 23.09.2016 सुबह के 10 बजे की हैं। फरियादी निलेश उसकी माता रंजना को मोटरसायकल से इंदिरा नगर से चौकन्ना बालाजी की तरफ जा रहा था, जैसे ही वह सेन्ट्रल बैंक के पास स्थित नेशनल मोबाइल के सामने से गुजर रहा था, तभी मारूति जेन एम.पी. 14, एल 9977 के चालक ने ओवर टेक करते हुए कार को तेजगति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर फरियादी की मोटरसायकल को टक्कर मारकर वहां से भाग गया। राहगीर निलेश नलवाया ने दोनों घायल मॉ-बेटे को ऑटो से अस्पताल पहुचाया था। टक्कर के कारण रंजना के पांव में फ्रैक्चर हो गया था, ईलाज के बाद निलेश घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की थी, जिस पर से अपराध क्रमांक 587/16, धारा 279, 338 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट ने विवेचना के दौरान मारूति जेन के चालक को गिरफ्तार किया, वाहन जप्त किया तथा घटना दिनांक को आरोपी के पास मारूति वेन का वैध बीमा नही होने से धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम का ईजाफा कर शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री रितेश कुमार सोमपुरा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी निलेश, उसकी माता रंजना, चश्चमदीद निलेश नलवाया व विवेचक सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराया गया तथा वर्तमान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए उदाहरण स्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। *श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच* द्वारा आरोपी मो. अजहर पिता मो. अफजल, उम्र-24 वर्ष, निवासी-रिसाला मस्जिद के पास, जिला नीमच को धारा 279 भादवि (तेजगति से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना) में 01 माह के सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना, धारा 338 भादवि (वाहन से टक्कर मारकर गंभीर चोट पहुचाना) में 03 माह के सश्रम कारावास व 1,000रू. जुर्माना व धारा 146/196 मोटरयान अधिनियम (वैध बीमा बिना वाहन चलाना) में 1,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 4 माह का सश्रम कारावास व 2500रू. जुर्माने से दण्डित किया, साथ ही दोनो आहतों को 1,000-1,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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