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16 वर्ष की नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 18 वर्ष का सश्रम कारावास।

नीमच। श्री जसवंतसिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच द्वारा एक आरोपी को 16 वर्ष की नाबालिग बालिका का अपहरण कर, उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप का दोषी पाकर कुल 18 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास एवं 10,500रू. के जुर्माने से दण्डित किया हैं। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि 16 वर्षीय पीडिता दिनांक 10.10.2018 को नया बाजार, नीमच स्थित किरायें के मकान पर उसके छोटे भाई के साथ थी, उसके पिता मजदुरी करने सुबह चले गयें थे और माता दों बच्चों के साथ ग्राम चंदवासा रिश्तेदारी मे गई हुई थी। पीड़िता का पिता शाम को घर वापस आया तो उसे उसकी पुत्री घर पर नहीं मिली जिसकी उसने आस-पास व रिश्तेदारी में तलाश करीं परंतु उसका कोई पता नहीं चलने से दिनांक 11.10.2018 को पीड़िता की माता ने पुलिस थाना नीमच केंट पर घटना की रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 534/18, धारा 363 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्व किया गया बाद में पुलिस नीमच केंट नीमच द्वारा दिनांक 08.12.2018 को जोधपुर (राजस्थान) से पीड़िता को आरोपी के कब्जे से दस्तयाब किया गया। पीड़िता द्वारा पुलिस को बताया गया कि आरोपी ने उसको धमकाकर उसका अपहरण किया और उसको दिल्ली, इंदौर व ग्राम चंदवासा (जिला मंदसौर) में ले जाकर होटल के कमरे व अन्य स्थानो पर डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडिता द्वारा बताई गयी घटना के आधार पर उसका मेडिकल कराकर व उसके उम्र संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर प्राप्त कर धारा 366(ए), 376(2)(ए) भादवि व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट का ईजाफा कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। श्री आर. आर. चौधरी, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, नीमच द्वारा अपराध सिद्ध करने के लिये पीडिता, उसके माता-पिता, पीडिता को नाबालिग सिद्ध करने के लिए उसके स्कूल के प्रधान अध्यापक, पीडिता का मेडिकल करने वाले डॉक्टर व विवेचक साहित सभी आवश्यक गवाहो के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को अधिकतम दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, ताकि समाज में अवयस्क बालिकाओ के विरूद्ध बढ़ते अपराधो पर लगाम लगे। *श्री जसवंत सिंह यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नीमच* द्वारा आरोपी भैरूलाल उर्फ रोहित पिता बालचंद मेघवाल, उम्र-22 वर्ष, निवासी-मिलगारी, थाना शामगढ़, जिला-मंदसौर (म.प्र.) को धारा 363 भादवि (अपहरण करना) में 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना, धारा 366ए भादवि (दुष्कर्म करने के लिए अपहरण करना) में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना, धारा 506(2) भादवि (जान से मारने की धमकी देना) में 6 माह का सश्रम कारावास व 500रू. जुर्माना व धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट (नाबालिक के साथ दुष्कर्म़ करना) में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 5,000रू. जुर्माना, इस प्रकार आरोपी को कुल 18 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 10,500रू. जुर्माने से दण्डित किया। *न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री आर. आर. चौधरी, डीपीओ द्वारा की गई एवं सहयोग कोर्ट मोहर्रिर छगनलाल यादव का रहा।* संलग्न - आरोपी का फोटो व विडियो-3

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