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अवैध धारदार छूरा रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा 01 आरोपी को ग्राम भदाना तिराहे पर बिना लाईसेंसी धारदार छूरा अपने कब्जे में रखने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 08 माह पूर्व दिनांक 08.10.2018 को दिन के 1ः25 बजे ग्राम भदाना तिराहा, थाना रामपुरा की हैं। पुलिस रामपुरा को विवेचना में रवानगी के दौरान मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति भदाना तिराहे पर धारदार छूरा लेकर घूम रहा हैं, जो कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकता हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस रामपुरा पंचान व फोर्स सहित भदाना तिराहे पर पहुची, जहॉ पर एक व्यक्ति धारदार छूरा लेकर खड़ा हुआ था, जिसको पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर उससे छूरे के लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसके पास हथियार का लाईसेंस नही होने से उसके कब्जे से 12.5 इंच लम्बे छूरे को जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर थाना रामपुरा लाये और उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 254/18, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। उज्जैन रेंज के पुलिस महानिदेशक द्वारा प्रकरण को चिन्हित कर इस पर मोनिटरिंग के निर्देश दिये। श्री अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी व पुलिस फोर्स के सदस्यो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अवैध हथियार अपने कब्जे में रखे हुए था, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। श्री मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी अमरसिंह पिता गोकुल मीणा, उम्र 40 वर्ष, निवासी-ग्राम भदाना, तहसील रामपुरा, जिला नीमच को धारा 25 आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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