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चाकू व लात-घूसो मारपीट करने वाले आरोपियो की जमानत खारिज कर जेल भेजा।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एक व्यक्ति के साथ चाकू व लात-घूसो से मारपीट करने वाले आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना दिनांक 08.07.2019 रात्री को 10ः30 बजे चल्दू की हैं। आहत शेरूलाल घटना दिनांक को अपने मकान के ऑगन में सो रहा था तभी पूर्व रंजीश को लेकर आरोपीगण जगदीश, देवीलाल, संजय व सुगनाबाई आये और उसे अश्लील गालिया देने लगे और मारपीट करने लगे तथा जगदीश ने आहत के सिर में चाकू से मारी, जिससे खून निकलने लगा। चिल्लाने पर उसका लडका किशन व कमल बीच-बचाव करने आये। जिसका आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। *श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ* द्वारा आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का लिखित में घोर विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपीगण द्वारा रात के अंधेरे में फरियादी के घर में घुसकर चाकू से मारने का अपराध किया है। उक्त अपराध गंभीर प्रकृति का हैं। समाज में बढ़ रहे ऐसे अपराधो को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपीगण (1) जगदीश पिता बगदीराम, उम्र-50 वर्ष, (2) देवीलाल पिता जगदीश, उम्र-26 वर्ष, (3) संजय पिता जगदीश, उम्र-18 वर्ष, एवं (4) सुगनाबाई पति जगदीश, उम्र-46 वर्ष, समस्त निवासी ग्राम खेताखेड़ा, थाना जीरन, जिला नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।

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