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अफीम तस्कर को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रू. का जुर्माना।

जावद। श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा एक आरोपी को 38.2 किलोग्राम अफीम की तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000 रूपयें जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 25.03.1996 को उप-नारकोटिक्स आयुक्त, नीमच को मुखबिर द्वारा एक सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मोहनलाल ग्राम मानपुरा स्थित अपने घर पर कुछ व्यक्तियों को अवैध अफीम विक्रय करने वाला है। सूचना विश्वसनीय होने से नारकोटिक्स सेल के सदस्यो द्वारा टीम बनाकर रात के लगभग 1 बजे आरोपी के घर की घेरा बंदी की, दल को देखकर आरोपी मोहनलाल उसके हाथ में रखी अफीम की थैली को फेंक कर दिवाल कुदकर भागने मे सफल हुआ तथा दल द्वारा शेष दो आरोपी जमुनालाल एवं सीताराम को पकड़ा गया, जिनके कब्जे से कुल 38.2 किलोग्राम अफीम जप्त कर, उनके विरूद्ध केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो, नीमच में अपराध क्रमांक 03/1996, धारा 8/18, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्व कर विवेचना उपरांत इन दोनो आरोपियो के विरूद्ध परिवाद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इन दोनो आरोपीयो के विरूद्ध चले न्यायालय में दोनो आरोपियो को दोषी पाते हुए दण्डित किया गया था। फरार आरोपी मोहनलाल की चल-अचल संपत्ति कुर्क किये जाने की कार्यवाही प्रारंभ हो जाने के कारण मोहनलाल द्वारा सर्मपण कर दिया गया। इस आरोपी के विरूद्ध शेष विवेचना पूर्ण कर पूरक अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, दल के सदस्यो, पंचसाक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अफीम की तस्करी ले जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर, आरोपी को उदाहरण स्वरूप कठोर दंड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। *श्री नीतिराज सिंह सिसौदिया, विशेष न्यायाधीश, (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद* द्वारा आरोपी मोहनलाल पिता भूराजी धाकड़, उम्र-72 वर्ष, निवासी ग्राम मानपुरा, तहसील सिंगोली, जिला नीमच को धारा 8/18(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,00,000रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। *न्यायालय में शासन की ओर स पैरवी श्री सुशील ऐरन, विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गई।*

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