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जमीन विवाद के कारण एक-दुसरे के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपीयो को 9-9 माह का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री धर्म कुमार, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनासा द्वारा जमीन विवाद के कारण एक दुसरे के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपीयो को अगल-अलग धाराओ में कुल 9-9 माह के कारावास एवं 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 13.10.2013 को सुबह 7 बजे ग्राम लोकडिया की हैं। दोनो पक्षो के मध्य जमीन का विवाद चल रहा है, जिस पर दोनो पक्ष अपना-अपना दावा करते हैं, घटना दिनांक को रतनलाल गायरी की पत्नि विवादित जमीन पर सोचालय करने गई इसी बात को लेकर हुए विवाद में रामगोपाल, रतनलाल व कारूलाल और सुनील व चैतन द्वारा आपस में एक दुसरे के साथ लात-घुसो व लकडियो से मारपीट की गई। दोनो पक्षो ने एक दुसरो के खिलाफ पुलिस थाना मनासा में रिपोर्ट लिखाई जिस पर से अपराध क्रमांक 414/13 व 415/13, धारा 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस मनासा द्वारा दोनो पक्षो के घायलो का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से दोनो पक्षो के घायलो व चश्मदीदो के बयान कराकर दोनो पक्षो द्वारा एक दुसरे साथ मारपीट किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर दोनो पक्षो को उनके द्वारा किये गये अपराध के लिए कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री धर्म कुमार, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनासा द्वारा एक पक्ष के आरोपीगण (1) रामगोपाल पिता बगदीराम, उम्र-42 वर्ष, (2) रतनलाल पिता बगदीराम, उम्र-38 वर्ष, (3) कारूलाल पिता बगदीराम, उम्र-30 वर्ष तथा दुसरे पक्ष के आरोपीगण (1) सुनील पिता श्यामसुंदर शर्मा, उम्र-47 वर्ष, (1) चेतन उर्फ अक्षय पिता सुनील शर्मा, उम्र-25 वर्ष, सभी निवासी ग्राम लोकडिया, तहसील मनासा, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में कुल 9-9 माह के कारावास एवं 600-600रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में *शासन की ओर से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।

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