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मारपीट करने वाले भाई-भाभी को 03 वर्ष व 1.5 वर्ष का कारावास।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच द्वारा शामलाती खेत में पानी की मोटर चलाने की बात को लेकर छोटे भाई से मारपीट कर उसके हाथ-पैर तोड़ने वाले बड़े भाई व उसकी पत्नि को क्रमशः तीन वर्ष, तीन माह तथा एक वर्ष, छः माह के सश्रम कारावास एवं 3000-2000रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 05 वर्ष पूर्व दिनांक 02.12.2014 की सुबह 6ः45 बजे ग्राम बोरदियाकला की हैं। फरियादी नन्दकिशोर व उसके बडे़ भाई राकेश का गांव में शामलाती खेत है, जिसका दोनों के बीच तहसील कार्यालय में विवाद भी चल रहा है। घटना दिनांक को फरियादी खेत पर मोटर चलाकर पानी पिला रहा था, तभी उसका बड़ा भाई राकेश और उसकी पत्नि संगीता आये और पानी की मोटर चलाकर खेत मे पानी पिलाने की बात को लेकर विवाद करने लगें, उसी दौरान राकेश ने लोहे का सरियें से नंदकिशोर के साथ मारपीट की तथा आरोपीया संगीता ने भी साथ में मारपीट करीं, जिसके परिणाम स्वरूप फरियादी के एक हाथ और एक पैर में फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी के चिल्लाने की आवाज सुनकर भोपालसिंह व दिलिपसिंह आ गए थे जिन्होनें फरियादी के लड़के चंद्रप्रकाश व दिपिक को खबर कर बुलाया जो फरियादी को ईलाज हेतु जिला चिकित्सालय नीमच ले गए। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर की जिस पर से दोनों आरोपीगण के विरूद्व अपराध क्रमांक 487/14, धारा 325/34, 323/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच सिटी द्वारा आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। श्री रितेश कुमार सोमपुरा, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में फरियादी नंदकिशोर, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित करा कर दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया की अपराध की गंभीरता व आरोपीगण द्वारा सगे भाई के साथ लोहे के सरिये से मारपीट के कारण हाथ-पैर मे हुए फ्रैक्चर व इससे समाज पर पडने वाले प्रतिकुल प्रभाव को देखते हुए आरोपीगण को उदाहरणस्वरूप कठोर दण्ड से दंडित किया जाए। *श्री नीरज मालवीय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नीमच* द्वारा आरोपी भाई राकेश पिता मथुरालाल चौधरी, उम्र 48 वर्ष, निवासी ग्राम-बोरदियाकला, तहसील व जिला नीमच को धारा 325 भादवि (मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाना) में तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2,000रू. जुर्माना व धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में तीन माह के सश्रम कारावास एवं 1,000रू जुर्माना इस प्रकार कुल 03 वर्ष 03 माह के सश्रम कारावास व 3,000रू. जुर्माना ओर उसकी पत्नि संगीता पति राकेश चौधरी, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम-बोरदियाकला, तहसील व जिला नीमच को धारा 325/34 भादवि (मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000रू. जुर्माना व धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में 06 माह के सश्रम कारावास एवं 1,000रू जुर्माना इस प्रकार कुल 01 वर्ष 06 माह के सश्रम कारावास व 2,000रू. जुर्माना से दण्डित किया। इसके साथ ही न्यायालय द्वारा फरियादी नंदकिशोर को 5000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री रितेश सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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