जावद। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा दो आरोपीयों को शराब पीकर पडोसीयों के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 6-6 माह के सश्रम कारावास एवं 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 3 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 10.04.2016 को रात के 9ः30 बजे ग्राम-सुठौली रामनगर, थाना रतनगढ स्थित फरियादी देवीलाल के घर के बहार की हैं। फरियादी आपने घर के बहार नल से पानी भर रहा था तभी उसके पडोस में रहने वाला आरोपी देवकरण शराब के नशे में चिल्ला-चोट कर रहा था, फरियादी ने मना किया तो आरोपी नें फरियादी के साथ लकडी मारपीट की। फरियादी के चिल्लानें की आवाज सुनकर उसका भाई अमरसिंह आया तो आरोपी देवकरण और उसके भाई छगन ने दोनों के साथ मारपीट करी। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रतनगढ़ पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 62/16, धारा 323/34 भादवि का पंजीबद्व हुआ। पुलिस रतनगढ़ द्वारा दोनों आहतगण का मेडिकल कराया, घटना स्थल का मौका मुआयना किया, साक्षीयो के कथन लिये तथा शेष विवेचना पूर्णकर चालान जावद न्यायालय में पेश किया। श्री रमेश नावडे़, एडीपीओ द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान दोनों आहतगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। श्री सोनू जैन, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जावद द्वारा आरोपीगण (1) देवकरण पिता पृथ्वीराज बंजारा, उम्र-33 वर्ष तथा (2) छगन पिता पृथ्वीराज बंजारा, उम्र-20 वर्ष, दोनों निवासी ग्राम-सिठौली रामनगर, थाना रतनगढ़, जिला नीमच को धारा 323/34 भादवि (एकमत होकर मारपीट करना) में प्रत्येक आहत के साथ मारपीट करने के लिये 3-3 माह के सश्रम कारावास व 500-500रू. जुर्माना, इस प्रकार कुल 06-06 माह के सश्रम कारावास व 1,000-1,000रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की गई।
शराब पीकर पडोसियों के साथ मारपीट करने वाले दो भाईयों को 6-6 माह का सश्रम कारावास।
