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14 वर्ष पूर्व भारत बंद की घोषणा के दौरान हुई हिंसा के मामलें में 16 आरोपियों को कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया गया।

नीमच। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा 16 आरोपियों को लगभग 14 वर्ष पूर्व भारत बंद की घोषणा के दौरान नीमच शहर में हिंसा व मारपीट करने के आरोप का दोषी पाते हुए कारावास एवं जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया गया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 22.11.2004 को विश्व हिंदू परिषद् द्वारा भारत बंद किये जाने का आव्हान किया गया था इसलिये फरियादी निर्मलदेव और उनके साथी नीमच शहर में मोटरसाईकल से बाजार में घूमकर नीमच शहर को बंद करने का आव्हान कर रहे थे। दिन के लगभग 02.ः00 फरियादी व उसके साथीगण खारी कुॅआ, नीमच पहुॅचकर एक खुली होटल को बंद करने का निवेदन करने लगे इसी दौरान वहॉ पर 50-100 लोगों की भीड़ इक्ट्ठी हो गई और वह फरियादी व उनके साथीगण के साथ मारपीट करने लगे। मौके पर पुलिस ने आकर स्थिति को नियंत्रण में किया। फरियादी निर्मलदेव द्वारा उसके साथ हुई घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट में की जिसे अपराध क्रमांक 663/2004, धारा 323/149, 147 भादवि पर पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा फरियादी निर्मलदेव के साथ हुई मारपीट से आयी चोटों के संबंध में उसका मेडिकल कराया गया तथा आरोपियों की पहचान कर शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से फरियादी निर्मलदेव, घटना के चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध को सिद्ध कराया गया। दण्ड के प्रश्न पर अभियोजन की ओर से तर्क किया गया कि आरोपीगण द्वारा एकमत होकर हिंसा, मारपीट व बलवा किया गया हैं, अतः आरोपीगण को कठोर कारावास से दण्डित किया जाये। श्री एम. ए. देहलवी, न्यायिक दण्डिधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपीगण (1) हैदरअली पिता अब्दुल हमीद, उम्र-34 वर्ष, निवासी-मूलचंद मार्ग, नीमच, (2) अ. वहीद उर्फ धुला पिता नूर मोम्हद, उम्र-40 वर्ष, (3) मो. सईद पिता हसन खां, उम्र-30 वर्ष, (4) मो. उमर पिता बाबू कुरैशी, उम्र-38 वर्ष, (5) सादिक हुसैन पिता अ. रशिद, उम्र-27 वर्ष, (6) मो. रफिक पिता रसीद कुरैशी, उम्र-40 वर्ष, सभी 06 निवासी-मूलचंद मार्ग नीमच, (7) मो. शहीद पिता मो. युसुफ, उम्र-35, निवासी-छोटी मंडी मस्जिद के पास, नीमच, (8) मो. फारूख उर्फ बुलबुल पिता बाबू खां, उम्र-55 वर्ष, निवासी-अम्बेडकर कॉलोनी, नीमच, (9) ईमरान उर्फ इम्मू पिता मुबारिक हुसैन, उम्र-32 वर्ष, निवासी-नया बाजार, नीमच, (10) जमील पिता अ. वहीद, उम्र-35 वर्ष, निवासी-मूलचंद मार्ग नीमच, (11) मो. नईम पिता अ. शकुर, उम्र-42 वर्ष, निवासी-नया बाजार नीमच, (12) अबिद पिता अ. वहिद, उम्र-30 वर्ष, निवासी-अम्बेडकर कॉलोनी नीमच, (13) मो. सईद पिता मो. हनिफ, उम्र-58 वर्ष, निवासी-मौलाना आजाद मार्ग नीमच, (14) मो. असलम पिता सुभान खां, उम्र-61 वर्ष, निवासी-टीचर कॉलोनी, नीमच, (15) हाजी युसुफ पिता अ. शकूर, उम्र-65 वर्ष, निवासी-छोटी मंडी नीमच तथा (16) चांद मोहम्मद पिता अब्दुल हकिम, उम्र-25 वर्ष, निवासी-बडी मंडी नीमच को धारा 323/149 भादवि (एकमत होकर हिंसा व मारपीट करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 750रू. के जुर्माना तथा धारा 147 भादवि (बलवा करना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 750रू. के जुर्माना से दण्डित किया। इस प्रकार सभी 16 आरोपीयों को न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1500-1500रू जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माने की कुल रकम 24,000रू. में से फरियादी निर्मलदेव को 2,000रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश न्यायालय द्वारा किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा पैरवी की गई तथा सहयोग कीर्ति शर्मा, एडीपीओ द्वारा किया गया।

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