मनासा। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा* द्वारा एक आरोपी को अवैध रूप से धारदार तलवार अपने कब्जे में रखने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पूर्व दिनांक 02.02.2017 को दोपहर के 11 बजे ग्राम दायमाखेडी, थाना मनासा की हैं। पुलिस मनासा के एएसआई राजेन्द्र सिंह को मुखबीर सूचना मिली की एक व्यक्ति ग्राम दायमाखेडी में बाबूलाल बंजारा के मकान के सामने धारदार तलवार लेकर घूम रहा हैं, जो कोई गंभीर घटना को अंजाम दे सकता हैं। मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस मनासा मय पंचान व फोर्स सहित ग्राम दायमाखेडी पर पहुॅची, जहाॅ पर एक व्यक्ति धारदार तलवार लेकर खड़ा हुआ था, जिसको पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकड़कर उससे तलवार के लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसके पास लाईसेंस नही होने से उसके कब्जे से 2 फीट 3 इंच लम्बी तलवार को जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 42/2017, धारा 25 आम्र्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से योगेश कुमार तिवारी, ए.डी.पी.ओ. द्वारा न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी व पुलिस फोर्स के सदस्यो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अवैध हथियार अपने कब्जे में रखे हुए था, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। श्री धर्म कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी तुफान पिता मांगीलाल बंजारा, उम्र 30 वर्ष, निवासी-ग्राम दायमाखेडी, तहसील मनासा जिला नीमच को धारा 25 आम्र्स एक्ट (अवैध हथियार रखना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ द्वारा की गई।
अवैध धारदार तलवार रखने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।





