नीमच। श्री सदाशिव दाॅगौडे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी पति को शराब पीकर पत्नि से मारपीट करने के आरोप का दोषी पाकर 5 माह के कारावास से दण्डित किया गया। सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्रीमती कीर्ति चाफेकर, द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 02 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 26.04.2017 को रात्रि 10 बजे विकास नगर नीमच स्थित फरियादीया के घर की हैं। फरियादीया शानूबाई का पति शान्तू भील घटना दिनांक को शराब पीकर रात को घर आया और उसकी पत्नि से विवाद करने लगा व उसकी पत्नि के साथ थप्पडों एवं पत्थर से मारपीट की जिससे फरियादीया के सिर में चोट आई। जब वह चिल्लाई तो मौके पर धनराज ने आकर उसका बीच बचाव किया। फरियादिया नें घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर कि, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 199/17 अंतर्गत धारा 323 भादस के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, फरियादिया का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा फरियादीया, चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा फरियादिया के साथ शराब पीकर मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जानें का निवेदन किया। श्री सदाशिव दाॅगौडे, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी शान्तू पिता मंडिया भील, उम्र-28, निवासी-मोदी टेलर के पास झोपडी, विकास नगर, जिला नीमच को धारा 323 भादवि (मारपीट करना) में 05 माह के कारावास दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती कीर्ति चाफेकर, एडीपीओं द्वारा की गई।
शराब पीकर पत्नि से मारपीट करने वाले आरोपी को 5 माह का कारावास।
