नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी को धारदार कांच की बोतल मारनें के आरोप का दोषी पाकर 3 माह के सश्रम कारावास व 500रू. जुर्मानें से दण्डित किया गया। श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना लगभग 03 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 21.07.2016 को दोपहर के 2-3 बजे फरियादी नवीन शर्मा की गेहलोत होटल, जमुनियाकला, नीमच की हैं। आहत जगदीश शर्मा होटल के बाहर बैठा था तभी गावं लखमी का सत्यनारायण आया और जगदीश के साथ पुराने विवाद को लेकर उसके साथ धारदार कांच की फुटी हुई बोतल से उसके सर पर मारा, तभी वहां पर बैठे फरियादी नवीन, देवीलाल व हेमन्त रावल बीच-बचाव किया जिस कारण आरोपी वहां से चला गया। जगदीश नें घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच सिटी पर कि, जिस पर से आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 383/16 अंतर्गत धारा 324 भादस के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा आहत का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना उपरांत चालान नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ. द्वारा आहत, चश्मदीद सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी द्वारा कांच की बोतल से जगदीश के साथ पुरानें विवाद के कारण मारपीट किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जानें का निवेदन किया। *श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच* द्वारा आरोपी सत्यनारायण पिता शिवलाल राठौर, उम्र-35 वर्ष, निवासी-लखमी, थाना-बधाना, जिला नीमच को धारा 324 भादवि में 3 माह के सश्रम कारावास एवं 500रू. जुर्माने से दण्डित किया गया, साथ ही आहत को 500रू. प्रतिकर प्रदान करने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी *श्री विपिन मण्डलोई, ए.डी.पी.ओ.* द्वारा की गई।
धारदार कांच की बोतल मारनें वाले आरोपी को 3 माह का सश्रम कारावास।





