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पेट्रोल पंप के सामने धारदार छुरा लहराने वाले आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास।

मनासा। श्रीमान मनीष पाण्डेय, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा एक आरोपी को पेट्रोल पंप के सामने धारदार लोहे का छुरा लहराने के आरोप का दोषी पाकर 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू. जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ विपिन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 6 वर्ष पूर्व दिनांक 10.10.2013 को प्रातः 10 बजे रामनगर झंवर पेट्रोल पंप, थाना मनासा की हैं। पुलिस थाना मनासा के एएसआई के. एल. दायमा को कस्बा भ्रमण हेतु गये हुए थे, तब रामनगर झंवर पेट्रोल पंप के सामनें आमरोड पर एक व्यक्ति अपने हाथ में धारदार छुरा लेकर घूम रहा था व आम जनता को डरा-धमका रहा था, जिससे जनता भयभीत होकर इधर-उधर भाग रहीं थी। जिससे आरोपी को मय पंचान व फोर्स सहित पुलिस द्वारा घेराबंदी कर पकडा़ गया एवं छुरे के लाईसेंस के बारे में पूछा तो उसके पास लाईसेंस नही होने से उसके कब्जे से छुरे को जप्त कर व उसको गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 406/2013, धारा 25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर, शेष विवेचना उपरांत चालान मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से अरविंद सिंह, ए.डी.पी.ओ. द्वारा न्यायालय में जप्तीकर्ता अधिकारी, पंचसाक्षी व पुलिस फोर्स के सदस्यो सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी सार्वजनिक स्थान पर अवैध हथियार अपने कब्जे में रखे हुए था एवं उक्त छुरे को लहराकर आम जनता को भयभीत कर रहा था, इसलिए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जावे। श्री धर्म कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा आरोपी रामकरण पिता दरयावसिंह बांछडा, उम्र 45 वर्ष, निवासी-ग्राम बर्डिया, तहसील मनासा जिला नीमच को धारा 25 आर्म्स एक्ट (अवैध हथियार रखना) में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्री अरविंद सिंह, एडीपीओ द्वारा की गई।

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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