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मारपीट करने वाले मॉ-बेटे को कारावास और जुर्माने का दण्ड।

नीमच। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपी मॉ-बेटे को फरियादी के साथ मारपीट करने के आरोप का दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास एवं जुर्माने से दण्डित किया। जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 24.10.2012 को दिन के लगभग 02ः00 बजे फरियादी रमेश, ग्राम बरूखेड़ा स्थित अपने घर पर था तभी उसकी माता मैनाबाई व उसका बड़ा भाई सुरेश आया और पुराने चल रहे मकान के विवाद को लेकर उससे विवाद करने लगे, इसी दौरान सुरेश ने पत्थर रमेश के सिर पर मारा और मैनाबाई ने रमेश के कन्धे पर कॉट लिया। फरियादी रमेश के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी पत्नी निर्मलाबाई बीच-बचाव करने आयी तो दोनों मॉ-बेटों ने पत्थर से निर्मलाबाई के साथ भी मारपीट करी। रमेश व निर्मलाबाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाले महेन्द्र व रेखा ने बीच-बचाव किया। फरियादी ने इस घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 570/2012, धारा 324/34 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा दोनों आहतगण का मेडिकल कराने के बाद शेष विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान दोनों फरियादी रमेश, उसकी पत्नी निर्मलाबाई सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराये गये। विचारण के दौरान ही फरियादी पक्ष और आरोपीगण के बीच राजीनामा हो गया, इसके उपरांत भी अपराध राजीनामायोग्य नही होने से एवं साक्षीयों के न्यायालय में दिये बयानों के आधार पर न्यायालय द्वारा दोनों आरोपी मॉ-बेटे को दोषसिद्धि करार दिया। श्री नीरज मालवीय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, नीमच द्वारा आरोपीगण सुरेश पिता बंशीलाल माली, उम्र-35 वर्ष व मैनाबाई पति बंशीलाल माली, उम्र-50 वर्ष दोनों निवासी ग्राम बरूखेड़ा, जिला नीमच को धारा 324/34 भादवि (एकमत होकर दॉतों से काटकर चोट पहुॅचाना) में न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 500-500रू. जुर्माने से दण्डित किया। जुर्माने की रकम में से फरियादी रमेश को 1000रू. प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती निधि शर्मा, एडीपीओ द्वारा की गई।

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