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छेड़छाड़ के आरोपी को राजीनामा हो जाने के बावजूद 01 वर्ष का सश्रम कारावास व जुर्माना।

नीमच। श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रामपुरा द्वारा विवाहित महिला से छेड़छाड़ करने के आरोप का दोषी पाकर आरोपी गोपाल को पीड़ित महिला से राजीनामा हो जाने के बावजूद भी 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू. के जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल को एडीपीओ श्री योगेश कुमार तिवारी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित महिला अपने मायके ग्राम रामपुरा आयी हुई थी, अपने खेत पर जब वह काम कर रही थी, तभी आरोपी ने खेत पर आकर उसका बुरी नियत से हाथ पकड़ा और बोला कि आज तुझे नही छोडुगॉं, तू किसी को मुॅह दिखाने लायक नही रहेगी। फरियादीया के चिल्लाने से उसकी बहन वहॉ पर आ गयी, यह देखकर आरोपी वहॉ से भाग गया। इसके बाद पीडिता ने परिजन के साथ घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना रामपुरा पर लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 91/13, धारा 354 भादवि के अंतर्गत पंजीबद्ध हुआ। पुलिस रामपुरा द्वारा विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय में विचारण के दौरान अभियोजन द्वारा पीड़िता सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान न्यायालय में कराकर छेड़छाड़ की घटना को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। विचारण के दौरान पीड़िता व आरोपी के बीच राजीनामा हो गया था। दण्ड के प्रश्न पर ए.डी.पी.ओ. योगेश कुमार तिवारी द्वारा तर्क दिया कि आरोपी द्वारा अकेली महिला के साथ छेड़छाड़ की गई हैं, यह प्रमाणित हैं इसलिए राजीनामा होने के बावजूद उदाहरण स्वरूप आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर *श्री धर्म कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, रामपुरा* द्वारा आरोपी गोपाल पिता अमरसिंह राजपूत, उम्र-38 वर्ष, निवासी-चंद्रपुरा, तहसील व थाना रामपुरा, जिला नीमच को धारा 354 भादवि (छेड़छाड़ करना) में 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 300रू. जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री योगेश कुमार तिवारी, एडीपीओ, मनासा द्वारा की गई।

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