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आदतन मोटरसाइकल चोर की जमानत खारिज कर जेल भेजा। , नीमच। श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा नीमच सब्जी मण्डी, राजेन्द्र प्रसाद स्टेडियम व अस्पताल परिसर नीमच से मोटरसाइकल चोरी करनें वाले आरापी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजा।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी को श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 17.01.2020 को शाम 03ः30 से 09ः30 बजे की नीमच सब्जी मण्डी की है। फरियादी धनराज माली अपनी मोटरसाइकल को नीमच सब्जी मण्डी के बाहर खड़ी करके सब्जी बेचनें के लिए मण्डी में चला गया था। वापस फरियादी करीब 09ः30 बजे वापस आया तो उसने देखा कि उसने जहां अपनी मोटरसाइकल खड़ी करी थी, वहां नहीं है। फरियादी ने आस-पास अपनी मोटरसाइकल की तलाश की तथा लोगों से पुछताछ करने पर भी नहीं मिली। कोई अज्ञात आरोपी उसकी मोटरसाइकल को चुरा ले गया था। जिस पर से फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 44/20 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। 2. घटना दिनांक 28.01.2017 को शाम 07ः00 से 11ः00 बजे नीमच की है। फरियादी आकाश रत्नावत अपनी मोटरसाइकल को राजेन्द्र प्रसार स्टेडियम के बाहर खड़ी करके स्टेडियम में बाॅडी-बिल्डिंग प्रतियोगिता देखनें के लिए गया था। वापस फरियादी करीब रात्रि 11ः00 बजे वापस आया तो उसने देखा की उसने जहां अपनी मोटरसाइकल खड़ी करी थी, वहां नहीं है। फरियादी ने आस-पास अपनी मोटरसाइकल की तलाश की तथा लोगों से पुछताछ करने पर भी नहीं मिली। कोई अज्ञात आरोपी उसकी मोटरसाइकल को चुरा ले गया था। जिस पर से फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 64/17 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। 3. घटना दिनांक 15.09.2012 को फरियादी बगदीराम अपनी मोटरसाइकल को अस्पताल परिसर के बाहर खड़ी करके अस्पताल में मरीज से मिलनें के लिए गया था। वापस फरियादी करीब दोपहर 3 बजे वापस आया तो उसने देखा की उसने जहां अपनी मोटरसाइकल खड़ी करी थी, वहां नहीं है। फरियादी ने आस-पास अपनी मोटरसाइकल की तलाश की तथा लोगों से पुछताछ करने पर भी नहीं मिली। कोई अज्ञात आरोपी उसकी मोटरसाइकल को चुरा ले गया था। जिस पर से फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट आरोपी के विरूद्ध थाना नीमच केंट में अपराध क्रमांक 493/12 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध किया गया। घटना दिनाकं से ही मोटरसाइकल लेकर फरार था, आरोपी को शंका के आधार पर पकडा गया और उससे पूछताछ करनें पर चोरी की विभिन्न घटनों को अलग-अलग स्थानों से मोटरसाईकल चोरी करना स्वीकार किया, जिसके पश्चात पुलिस थाना नीमच केंट ने विवेचना व तहकीकात करके आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किये गये आरोपी की ओर से दिनांक 24.02.2020 को न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री रितेश कुमार सोमपुरा, एडीपीओ द्वारा आरोपी की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का घोर विरोध करते हुए तर्क रखा कि आरोपी के विरूद्ध पूूर्व से 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। आरोपी अदातन चोर हैं, जिसने फिर से चोरी का गंभीर अपराध किया हैं। यदि आरोपी को जमानत दी जायेगी तो आरोपी का अपराध के प्रति भय समाप्त हो जायेगा। जिससे आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन निरस्त किया जाना उचित प्रतित होता है। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्रीमान विवेकानंद त्रिवेदी, मुख्य न्यायिक मजिस्टेªट, नीमच द्वारा आरोपी राजकुमार पिता गोविंदराव गुरनानी, उम्र-48, निवासी- टीचर काॅलोनी, नीमच द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन खारिज कर आरोेपी को जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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