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डोडाचूरा तस्कर को 10 वर्ष का सश्रम कारावास।

मनासा। श्री अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट, मनासा द्वारा एक आरोपी को 71 किलो डोडाचूरा तस्करी करने के आरोप का दोषी पाकर 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ श्री विपीन मण्डलोई द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 8 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 02.09.2012 की अल्हेड़ फण्टा, थाना मनासा की हैं। थाना मनासा में पदस्थ एएसआई के. एल. दायमा को मुखबीर सूचना मिली की राठौर बस क्रमांक एम.पी.44 ई.ए. 0105 में बंसीलाल नाम का व्यक्ति अवैध डोडाचूरा की तस्करी कर रहा हैं। सूचना विश्वसनीय होने से पुलिस फोर्स द्वारा अल्हेड़ फण्टा की घेराबंदी की गई जहाॅ पर से बस आती हुई दिखी, जिसको रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसमें पिछे वाली सीट के आगे खाली जगह पर तीन बोरे रखे हुए थे, जिस पर मुखबीर द्वारा बताये गये हुलिये का व्यक्ति बैठा हुआ था। तीनों बोरो की तलाशी लिये जाने पर उसमें लाल मीर्ची के साथ 71 किलो 200 ग्राम डोडाचूरा छिपाकर रखा हुआ था। पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर व डोडाचूरा को जप्त कर उसके विरूद्ध थाना मनासा में अपराध क्रमांक 271/12, धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत पंजीबद्ध कर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय मनासा मेे प्रस्तुत किया गया। अपर लोक अभियोजन श्री गुलाबसिंह चंन्द्रावत द्वारा प्रकरण में विचारण के दौरान जप्तीकर्ता व विवेचक सहित कुल 18 साक्षियों के बयान करवाकर अवैध डोडाचूरा तस्करी के अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर श्री अखिलेश कुमार धाकड़, विशेष न्यायाधीश, एन.डी.पी.एस. एक्ट द्वारा आरोपी बंशीलाल पिता कारूलाल गुर्जर, उम्र-38 वर्ष, निवासी ग्राम खजूरी, तहसील मनासा जिला नीमच को धारा 8/15 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख रूपये जुर्माने से दण्डित किया। शासन की ओर से पैरवी एजीपी गुलाबसिंह चंन्द्रावत द्वारा की गई।

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