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जिला न्यायालयों में 31 मार्च तक 11 से 2 बजे तक ही कार्य होगा।

नोवल कोरोना वाईरस (कोविड-19) के फैलाव से उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इससे बचाव के लिए माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश द्वारा दिनांक-20.03.2020 को जारी किये गये परिपत्र के पालन में दिनांक-31.03.2020 तक मध्यप्रदेश राज्य के सभी अधीनस्थ जिला न्यायालयों के लिए न्यायालयीन कार्य का समय 11ः00 बजे से 2ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी ए.डी.पी.ओ. विपिन मण्डलोई ने बताया कि उक्त अवधि में केवल अतिआवश्यक मामले ही सुनवाई में लिये जायेंगे, जिनमें केवल जमानत/निषेधाज्ञा संबंधी प्रकरण होंगे। अतिआवश्यक प्रकृति के मामलों की सुनवाई के दौरान ही पक्षकारगण/अधिवक्तागण को न्यायालय में उपस्थित होना है, अन्यथा पक्षकारगण/अधिवक्तागण सी.आई.एस. साॅफ्टवेयर के माध्यम से अपने प्रकरणों में नियत आगामी तिथि ज्ञात कर सकेंगे। पक्षकारगण/अधिवक्तागण को उनके प्रकरण में आगामी नियत तिथि की सूचना एस.एम.एस. के माध्यम से भी दी जावेगी। उक्त निर्देश माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पक्षकारों/अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य एवं सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए नोवल कोरोना वाईरस से बचाव हेतु जारी किये गये हैं।

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