कटनी। जिले में बेलगाम दौड़ रहे खनिज वाहनों पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने अब टेक्नोलॉजी का हंटर चलाया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग ने आरएफआईडी (RFID) टैग को अनिवार्य कर दिया है। बिना टैग के खनिज परिवहन करते पकड़े गए तो वाहन को अवैध मानकर सीधे जब्ती और भारी जुर्माने की कार्रवाई होगी।
2 दिन में 300 वाहनों में ठुका RFID का ठप्पा।
विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए सिर्फ दो दिनों में *300 से अधिक डंपर, ट्रैक्टर और हाइवा* पर RFID टैग चिपका दिए हैं। यह टैग वाहन की पूरी कुंडली बताएगा - गाड़ी कहां से रेत भर रही है, कितनी मात्रा है और कहां जा रही है।
*एक हफ्ते का अल्टीमेटम*
खनिज अधिकारी ने जिले के सभी खदान संचालकों, स्टॉकिस्ट और ट्रांसपोर्टरों को *एक सप्ताह का अल्टीमेटम* दिया है।
एक हफ्ते के अंदर हर खनिज वाहन पर RFID टैग लगवाना होगा। इसके बाद बिना टैग मिला तो उसे अवैध परिवहन मानकर खनिज अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।" - खनिज विभाग
*सुरकी टैंक पर चला सघन चेकिंग अभियान*
आज इसी क्रम में सुरकी टैंक के पीछे विभाग ने विशेष नाका लगाकर वाहनों की जांच की। दर्जनों वाहनों को रोककर मौके पर ही RFID टैग तैयार कर चिपकाए गए। आज के अभियान में ही करीब एक दर्जन वाहनों पर मौके पर टैग लगाए गए।
प्रशासन ने अपील की है कि जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए सभी वाहन मालिक जल्द से जल्द अपने वाहनों में RFID टैग लगवा लें।





