नीमच। जितेन्द्र कुमार बाजोलिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) जिला-नीमच द्वारा मोटरसायकल पर 103.130 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपीगण (1) देवीलाल पिता फूलचंद गुर्जर, उम्र-30 वर्ष तथा (2) मांगीलाल पिता मोहनलाल रावत, उम्र-30 वर्ष, दोनो निवासी-ग्राम मालीहेड़ा, तहसील छोडी सादड़ी, जिला प्रतापगढ़ (राजस्थान) को धारा 8/15(बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत 6-6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 40000-40000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि दिनांक 30.09.2024 को कार्यालय उपनारकोटिक्स आयुक्त नीमच में मुखबिर गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि देवीलाल नाम का व्यक्ति लगभग 1 से 1.5 क्वींटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी मोटरसायकल से ग्राम चक सुक्कड़, तहसील छोटी सादड़ी जिला प्रतापगढ़ स्थित पुलिया के पास से करने वाला हैं। मुखबीर सूचना पर से निवारक दल का गठन कर उसको मुखबीर द्वारा बताये गये स्थान पर तैनात किया गया। रात्री लगभग 10ः30 बजे निवारक दल को तीराहे पर एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा हुवा दिखाई दिया, जिसके पास तीन कट्टे रखे हुवे थे। थोड़ी देर बाद एक मोटरसायकल पर दो व्यक्ति आये जिनके बीच में दो कट्टे रखे हुवे थे। दोनो व्यक्ति उतरे और कट्टे उतारे फिर तीनो व्यक्ति किसी का इंतजार करने लगे। निवारक दल जब तीनों व्यक्तियों के पास पँहुचा तो तीनो व्यक्ति भागने लगे, जिसमें से दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया तथा एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया। पकड़े गये दोनो व्यक्तियों से उनका नाम पुछे जाने पर उन्होनें अपना नाम देवीलाल और मांगीलाल बताया। सभी 5 कट्टों में 103.130 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा मिला। निवारक दल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से कार मध्यप्रदेश ईकाई के सबसे नजदीकी कार्यालय नीमच में लाकर विस्तृत तलाशी लेकर डोडाचूरा व मोटरसायकल को जप्त किया गया तथा आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया। इसके पष्चात् फरार आरोपी के संबंध में अनुसंधान जारी रखते हुवे अन्य सभी आवश्यक अनुसंधान उपरांत परिवाद माननीय विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया गया।विचारण के दौरान सी.बी.एन. के विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी कोे उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्री सुशील ऐरन द्वारा की गई तथा सहयोग अधिवक्ता श्री अरूण कुमार शर्मा, निशा घारू व सलोनी पोरवाल द्वारा किया गया।




