कटनी। दीपावली पर धमाका करने के लिए बाजार में आने वाली जानलेवा *कार्बाइड गन* पर जिला प्रशासन ने पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। कलेक्टर आशीष तिवारी ने इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की *धारा 163* के तहत आदेश जारी किया है, जो तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।
*आंख-चेहरे के लिए बेहद खतरनाक है कार्बाइड गन*
प्रशासन को जानकारी मिली थी कि दीपावली पर लोहे, स्टील और PVC पाइप में कैल्शियम कार्बाइड भरकर तेज धमाका करने वाली अवैध गन बाजार में बेची जा रही हैं। इसमें इस्तेमाल होने वाला केमिकल आंखों और चेहरे पर गंभीर चोट पहुंचा सकता है। आम लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह सख्त कदम उठाया गया है।
*क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?*
आदेश के अनुसार जिले में -
लोहे, स्टील या PVC पाइप से बनी कार्बाइड गन की बिक्री, वितरण और प्रदर्शन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा- प्रतिबंधित पटाखों और आतिशबाजी की बिक्री पर भी रोक रहेगी।
*उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई*
कलेक्टर कार्यालय ने सभी थानों, राजस्व अधिकारियों और नगर पालिका/पंचायतों को अपने सूचना पटल पर आदेश चस्पा करने के निर्देश दिए हैं।
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, दुकानदार या संस्था के खिलाफ *भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223* के तहत आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।





