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कनावटी उपजेल से भागने वाले आरोपी को 01 माह का कारावास एवं जुर्माना

नीमच। श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा एनडीपीएस के एक प्रकरण में कनावटी उपजेल में बंद आरोपी को जेल से भागने का दोषी पाकर 01 माह के कारावास एवं 100रू. जुर्माने से दण्डित किया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना लगभग 09 वर्ष पुरानी होकर दिनांक 01.10.2010 प्रातः के 05ः50 बजे की हैं। एनडीपीएस के एक प्रकरण में 5 आरोपीयों को कनावटी उपजेल नीमच में न्यायिक अभिरक्षा में कैद किया गया था। घटना दिनांक को सुबह मुख्य प्रहरी मदनलाल ने देखा कि बैरक के सरीये काटकर पांच कैदी फरार हो गये है, जिसकी रिपोर्ट उसने पुलिस थाना नीमच केंट पर की, जिस पर से अपराध क्रमांक 02/10, धारा 224 भा.द.वि. के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस नीमच केंट द्वारा विवेचना के दौरान 02 आरोपीयों को गिरफ्तार किया तथा 03 आरोपी के विरूद्व फरारी में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया। विचारण के दौरान 01 आरोपी शम्भुलाल के फरार हो जाने से 01 आरोपी मांगीलाल का विचारण चला।  श्रीमती कीर्ति चाफेकर, ए.डी.पी.ओ. द्वारा अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में जेल प्रहरी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराकर, दण्ड के प्रश्न पर तर्क दिया कि आरोपी के हौसले इतने बढ गये हैं कि वह जेल से भाग गया, इसलिए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किया जाये। श्री मनीष कुमार पारीक, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मांगीलाल पिता भंगवानलाल गायरी, उम्र-32, निवासी-रामथली, थाना कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) को धारा 224 भादवि (जेल से भागना) में 01 माह के कारावास व 100रू. जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी श्रीमति कीर्ति चाफेकर, एडीपीओ द्वारा की गई। 

मालवांचल

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कटनी ढीमरखेड़ा से अभिलाषा तिवारी @अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ढीमरखेड़ा महिला बाल विकास भव्य कार्यक्रम आयोजित।

कटनी से अभिलाषा तिवारी @कार्यवेक्षक सम्मेलन एवं होली मिलन 14 मार्च को।

7 किलो अफीम तस्कर को 11 वर्ष का सश्रम कारावास।

जवाद एनडीपीएस विशेष न्यायालय ने दो अंतर्राज्यीय तस्करों को 31-31 वर्ष के सख्त कैद की सजा सुनाई।

कुल्हाड़ी से मारपीट करने वाले चार आरोपीगण 01-01 वर्ष का सश्रम कारावास।

घातक हमला कर ऊंगली तोड़ने वाले 3 आरोपीयों को 06-06 माह के कारावास से दंडित किया।

डोडाचूरा तस्कर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 02 लाख रूपये अर्थदण्ड।

नीमच केंट को मिली सफलता , बंगला नम्बर 48 में स्थित दुकान में चोरी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, चोरी किया मश्रुका व चोरी हेतु उपयोगी उपकरण जप्त।

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