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घर में घुसकर छात्रा को ब्लेड मारने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर भेजा जेल।

नीमच। श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा घर में घुसकर तोड़फोड़ कर व छात्रा को ब्लेड मारने वाले आरोपी का जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा विरोध करने पर खारिज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर. आर. चौधरी द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि फरियादीया तन्नु कुशवाह, उम्र-14 वर्ष की होकर कक्षा 9वीं में पड़ने वाली छात्रा हैं जो महाराणा बंगला नंबर 5, कोर्ट के पीछे, नीमच में माता-पिता के साथ रहती है। घटना के लगभग 05 महीने पूर्व तन्नु का परिवार आरोपी अजय सोनी के नीमच सिटी स्थित घर में किरायें से रहता था। घटना दिनांक 04.06.2019 को उसके पिता अबोधसिंह प्रतापगढ़ (राजस्थान) में हनुमान मंदिर तथा माता नीमच में ही शनि मंदिर दर्शन करने गये हुए थे और तन्नु घर में अकेली थी, कि दिन के 03 बजे आरोपी घर में घुस गया और पतरों को तोड़ते हुए तन्नु अश्लील गॉलिया देने लगा और लात घुसों से तन्नु के साथ मारपीट करीं और उसके बॉये हाथ पर ब्लेड मारी। तन्नु के चिल्लाने की आवाज सुनकर केसरीमल व शम्भुलाल ने बीच-बचाव किया जिनकों देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देकर चला गया। माता-पिता के लोटने पर तन्नु ने घटना उनकों बताई, जिसके बाद तन्नु ने आरोपी के खिलाफ थाना नीमच केंट में रिपोर्ट लिखाई, जिस पर से अपराध क्रमांक 335/2019, धारा 452, 324, 504, 506 भादवि के अंतर्गत अपराध पंजीबद्व किया गया। थाना नीमच केंट पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने पर आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया। श्री विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा न्यायालय के समक्ष आरोपी द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन का मौखिक विरोध करते हुए तर्क रखा गया कि आरोपी द्वारा जिस तरह 14 वर्षीय छात्रा को घर में अकेला पाकर घर में घुसकर तोड़फोड़, गाली-गलौच, जान से मारने की धमकी व ब्लेड से मारपीट की गई हैं, वह गंभीर अपराध की श्रेणी में आता हैं और यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह फरियादी या उसके परिवार के साथ कोई गंभीर घटना कर सकते हैं और स्वतंत्र गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए श्री नरेन्द्र कुमार भण्डारी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी अजय पिता रमेशचन्द्र सोनी, उम्र-25 वर्ष, निवासी-गायत्री विद्यापीठ स्कूल के पास, खेड़ी मौहल्ला, नीमच सिटी, जिला-नीमच का जमानत आवेदन निरस्त कर उसको जेल भेजने का आदेश दिया गया।

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